इस राज्य में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय अब देना होगा दहेज का ब्यौरा, आदेश जारी

Digital media News
By -
0
इस राज्य में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय अब देना होगा दहेज का ब्यौरा, आदेश जारी

उत्तर प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब नई शर्तें जोड़ी गई हैं, जिनके तहत वर-वधु को दहेज की जानकारी भी देनी होगी। यह कदम दहेज प्रथा के खिलाफ उठाया गया है। शासन ने निबंधन विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए शादी का कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट और दो गवाह होने पर ही सर्टिफिकेट जारी किया जाता था।नई प्रक्रिया के तहत, वर-वधु को दहेज की जानकारी दर्ज करनी होगी ताकि दहेज प्रथा को रोकने के प्रयास किए जा सकें और समाज में जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह नया नियम दहेज के खिलाफ सरकारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इसे सामाजिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है।

अब दहेज के शपथ पत्र को लागू कर दिया गया है, जिसमें शादी के लिए दिए गए दहेज का पूरा विवरण देना होगा. बता दें, मैरिज सर्टिफिकेट का उपयोग, शादी के बाद ज्‍वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाने, पासपोर्ट बनवाने, ट्रैवल वीजा बनवाने, बीमा कराने, सरनेम बदलवाने, बैंक से लोन लेने, तलाक की अर्जी लगाने, शादी के बाद धोखे की शिकायत करने आदि जगहों पर होता है।

एक टिप्पणी भेजें

0टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें (0)